चंबल में अब डकैत गिरोह नहीं, फिर भी 45 साल पुराना कानून लागू; हाईकोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती
3 सितंबर, गुरुवार, भिंड: मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की संवैधानिक वैधता को ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने जनहित याचिका में सवाल उठाया कि जब कोई सूचीबद्ध डकैत गिरोह सक्रिय नहीं है तो यह कानून अब भी क्यों लागू है।
